PM Mandhan Yojana 2026 – नये बदलाव के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
Pradhan Mantri Shram Yogi Manahan Yojana
PM SYM in Hindi
PM Mandhan Yojana – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) एक सरकारी पेंशन योजना है। इसे भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक हर महीने एक छोटी सी राशि का योगदान करके अपना नामांकन करा सकते हैं। 60 वर्ष के होने के बाद, लाभार्थियों को प्रति माह ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी है, जिसमें सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है।
Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana का उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) का उद्देश्य भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना सड़क विक्रेताओं, घरेलू कामगारों, रिक्शा चालकों और मजदूरों जैसे श्रमिकों को लक्षित करती है। नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से किया जाता है। यदि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। यह योजना कम आय वाले समूहों में बुढ़ापे की वित्तीय असुरक्षा को कम करने में मदद करती है। कुल मिलाकर, PMSYM असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देती है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana की पात्रता
1 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिये आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
2 आवेदक कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
3 वह व्यक्ति ई०एस०आई०ए ई०पी०एफ० व एन०पी०एस० का सदस्य न हो।
4 आवेदनकर्ता की मासिक आय 15 हजार रू० से कम होनी चाहिये।
5 आवेदनकर्ता को रजिस्ट्रेशन के समय अभिलेख के रूप में आधार कार्डए बैंक की पासबुक एवं मोबाइल नंबर देना होगा।
PM Mandhan Yojana के लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन Common Service Centre (CSC) या Mandhan Portal के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलती है।
यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जीवनसाथी (पति/पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% (₹1,500 प्रति माह) मिलता है।
भारत सरकार भी उतना ही अंशदान (50-50%) करती है जितना श्रमिक योगदान (₹55 से ₹200) करता है,
मात्र 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर केवल ₹55 प्रति माह का योगदान करना होता है, जो 40 वर्ष की आयु में ₹200 हो जाता है।
मानधन योजना में एग्जिट लेना आसान है 10 साल से कम समय में छोड़ने पर लाभार्थी का योगदान ब्याज के साथ वापस मिल जाता है, और 10 साल बाद योजना छोड़ने पर पूरा फंड ब्याज सहित मिल सकता है।
PM Mandhan Yojana का चार्ट
अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से ‘ऑटो डेबिट’ (auto-debit) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।योजना में प्रवेश के दौरान आयु के अनुसार विशेष मासिक अंशदान का विवरण इस प्रकार हैः
| प्रवेश आयु | योजना पूरी होने के समय आयु | सदस्य का मासिक अंशदान (रुपये में) | केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान (रुपये में) | कुल मासिक अंशदान (रुपये में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
| 18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
| 19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
| 20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
| 21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
| 22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
| 23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
| 24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
| 25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
| 26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
| 27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
| 28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
| 29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
| 30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
| 31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
| 32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
| 34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
| 35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
| 37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
| 38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
| 39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
| 40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना छोड़ने पर क्या होगा?
PM Mandhan Yojana में शामिल होने की डेट से दस वर्ष से कम की अवधि के पहले कोई लाभार्थी इस योजना से बाहर निकलता है, तो केवल उसके द्वारा किए गए रूपयों का हिस्सा उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा।
यदि कोई आवेदक योजना में शामिल होने की तिथि से से दस साल या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले योजना छोड़ता है, तो उसकी रकम का हिस्सा ही उसे ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।
यदि किसी ने समय पर पूरा पेमेंट किया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद पति या पत्नी को लगातार योजना को जारी रखने या ब्याज के साथ ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए योगदान के हिस्से को प्राप्त करके बाहर निकलने के हकदार होंगे।
आवेदकऔर उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, कोष को वापस निधि में जमा कर दिया जाएगा।
PM Mandhan Yojana Apply Online
Pradhan Mantri Shram Yogi Manahan Yojana की आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है।
नजदीकी केंद्र (CSC) पर जाएं और अपने साथ सम्बंधित डाक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पीएम-एसवाईएम कार्ड (यदि उपलब्ध हो) लेकर जाएं।
वहां आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए पंजीकरण कराएं।
अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
PM Mandhan Yojana Status Check
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्टेटस चेक करने के लिएmaandhan.in पर जाएं और ‘Sign In’ करें।
अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करें।
Dashboard’ या ‘My Statement’ पर क्लिक करके बैलेंस और योगदान देखें।
UMANG App Pradhan Mantri Shram Yogi Manahan Yojana Check
UMANG App खोलें और “Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan” खोजें।
‘View Account Details’ चुनें।
Dashboard’ या ‘My Statement’ पर क्लिक करके बैलेंस और योगदान देखें।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना बंद कैसे करें
नजदीकी केंद्र (CSC) पर जाएं और अपने साथ सम्बंधित डाक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पीएम-एसवाईएम कार्ड (यदि उपलब्ध हो) लेकर जाएं।
सीएससी संचालक से ‘पीएम श्रम योगी मानधन योजना एग्जिट क्लेम फॉर्म’ मांगें और उसे सावधानी से भरें था जरुरी डाक्यूमेंट्स साथ में जमा करें।
किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 14434 पर कॉल करें।
PM Shram Yogi Manahan Yojana FAQ
प्रश्न – प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन क्या है?
उत्तर- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसडब्ल्यूएएम) 1500/- रु. या कम मास आयवाले असंगठित क्षेत्र के कृषकों के लिए वेतन स्वैश्चक एवं अंशदान पेंशन योजना की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है।
प्रश्न – यह सरकारी योजना क्या है?
उत्तर- जी हाँ
प्रश्न – इस योजना में कौन सा अंशदान कर सकते हैं?
उत्तर 18-40 वर्ष की आयु का कोई भी असंगठित कामगार ससाका काम लघु प्रकृति का है, जैसे, घर पर काम करने वाले, सड़क पर सामान बेचने वाले, माल ढोने वाले, इकट्ठा-भट्टे पर काम करने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, चमड़े का काम करने वाले आदि, जिनकी मासिक आय 15,000/- रु. से कम है. ऐसे कामगार को भी अंशदान कर सकते हैं।
प्रश्न – योजना का सदस्य बनने का पात्र कौन नहीं है?
उत्तर- ऐसा कोई भी श्रमिक योजना का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा जो एन.पी.एस., क.रा.बी.सन. , क.भ.सन.सं. जैसे घरेलू सुरक्षा योजना के अंतर्गत हो तथा कर दाता हो।
प्रश्न – मुझे अपनी जन्मतिथि और आय का प्रमाण पत्र क्या देना होगा?
उत्तर- आयु या आय का अलग स्व-प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आधार नंबर और स्वप्रमेन उपलब्ध के आधार पर नामांकन दर्ज किया जाएगा।
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