Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की सम्पूर्ण जानकारी
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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?
Chief Minister Krishak Mitra Scheme – मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिए एक और योजना मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का ऐलान किया है। यह योजना 2 साल के लिए फिर से शुरू की गई है। इस योजना में किसान या किसानों के समूह को तीन हॉर्सपावर या अधिक पावर के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण कंपनी से ट्रांसफॉर्मर लगावाया जाएगा। वितरण कंंपनी द्वारा 200 मीटर तक 11 KV की लाइन का विस्तार एवं ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया जाएगा। लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में किसान या किसानों के समूह को लागत का 50% खर्च देना होगा बाकी 50% में से 40% राज्य सरकार और 10% विद्युत वितरण कंपनी खर्च देगी। साथ ही पंप कनेक्शन के लिए स्थापित लाइन और ट्रांसफॉर्मर के मेंटेनेंस का काम भी बिजली कंपनी करेगी। इस योजना द्वारा पहले वर्ष में 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है।
MP Krishak Mitra Yojana
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
➡️"मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना" का अनुमोदन#CabinetDecisionsMP pic.twitter.com/h9kexB9dyc
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 16, 2023
मध्य प्रदेश कृषक मित्र योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का उद्देश्य किसानों को कम कीमत पर खेतों में सिंचाई के साधन प्रदान करना है, जिससे किसान अपने खेतों में अच्छे से सिंचाई कर सकें। किसान या किसानों के समूह को 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना के द्वारा खर्च तीन भागों में बंट जाने से किसानों पर खर्च कम आएगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से किसानों को कम कीमत पर खेतों में सिंचाई के साधन प्राप्त होंगे।
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसान को विद्युत अधोसंरचना विकास लागत का केवल 50 प्रतिशत ही खर्च करना होगा।
- बाकी 40% लागत राशि राज्य सरकार द्वारा और 10% राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा खर्च की जाएगी।
- इस योजना से लाभ लेकर अब किसान अपने खेतों में पंप कनेक्शन प्राप्त कर आसानी से सिंचाई कर सकेंगे और अच्छे से खेती कर पाएंगे।
- इस योजना के द्वारा राज्य में कृषक या कृषकों के समूह को 3 हॉर्सपावर या अधिक क्षमता की स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिये जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से कृषकों को अपने खेतों में सिंचाईं करने में आसानी होगी।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के महत्वपूर्ण तथ्य
योजना का नाम | एमपी कृषक मित्र योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
शुरू किया गया | श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
विभाग | मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड |
कैटेगरी | MP Government Schemes |
लाभार्थी | प्रदेश के किसान |
लाभ | किसानों को कम खर्च में कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। |
पात्रता | किसान का मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। |
एमपी कृषक मित्र योजना आधिकारिक वेबसाइट | https://energy.mp.gov.in/ |
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना में केवल राज्य के किसान एवं किसानों के समूह आवेदन करसकेंगे।
- आवेदक किसान के पास पंप कनेक्शन लेने के लिए खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के दस्तावेज
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- किसान कार्ड
- जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार फोटो
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको विद्युत् मंडल कार्यालय में संपर्क करना होगा।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana PDF
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana FAQ
Q.1 मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य की योजना है?
Ans. मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश राज्य की योजना है।
Q.2 मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?
Ans. मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसान या किसानों के समूह को तीन हॉर्सपावर या अधिक पावर के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए वितरण कंपनी से ट्रांसफॉर्मर लगावाया जाएगा।
Q.3 एमपी मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans. अभी इस योजना के आवेदन प्रारंभ नहीं हुए है।
Q.4 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसानों को कितनी राशि वहन करनी होगी?
Ans. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में किसानों स्थाई पंप कनेक्शन की लागत का 50% राशि वहन करनी होगी।
Q.5 मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए कौन पात्र है?
Ans. मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए मध्यप्रदेश के किसान पात्र है।
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