MP Krishi Yantra Anudan Yojana 2026 – कृषि यंत्रों पर मिल रही 50% तक सब्सिडी – मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना
MP E-Krishi Yantra Subsidy Yojana 2026
MP E-Farm Machinery Subsidy Scheme
मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना क्या है?
MP Krishi Yantra Anudan Yojana मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को खेती की मशीनें और औजार (जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, स्प्रे पंप आदि) आधे दाम या बहुत भारी छूट (सब्सिडी) पर मिलते हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जिसके तहत किसानों को खेती के आधुनिक उपकरण और मशीनें बहुत ही कम दाम पर मिलती हैं। जैसे की अगर कोई मशीन ₹1,00,000 की है, तो सरकार की तरफ से उस पर ₹30,000 से लेकर ₹50,000 तक की छूट मिल जाती है और किसान को सिर्फ बची हुई रकम ही देनी होती है।
MP Krishi Yantra Anudan Yojana का लाभ किसे मिलेगा?
महंगे कृषि यंत्रों के लिए पैसों की मदद: किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर जैसी महंगी मशीनें खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 30% से 50% तक की नकद छूट (सब्सिडी) देना।
खेती का खर्च और मेहनत कम करना: मशीनों के आ जाने से किसानों का किराये का खर्च बचे और खेतों में दिन-रात होने वाली भारी शारीरिक मेहनत कम हो।
समय की बड़ी बचत: बुवाई, जुताई और कटाई जैसे बड़े कामों को मशीनों के जरिए कम से कम समय में फटाफट पूरा करना।
नई तकनीक को बढ़ावा देना: पुरानी पारंपरिक खेती की जगह गांवों में नई और आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल को चालू करवाना।
फसल की पैदावार बढ़ाना: सही समय पर और अच्छी मशीनों से काम होने के कारण खेतों में फसल की पैदावार और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना।
किसानों की कमाई बढ़ाना: जब खेती की लागत कम होगी और फसल अच्छी होगी, तो सीधे तौर पर किसानों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा (मुनाफा बढ़ेगा)।
खेती के काम को आसान बनाना: खेती-किसानी के कठिन और उबाऊ कामों को इतना आसान और मजेदार बनाना कि किसान भाई खुशी-खुशी खेती कर सकें।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है?
लघु, सीमांत, महिला तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की कुल लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। वहीं, अन्य सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, वास्तविक अनुदान राशि संबंधित कृषि यंत्र की निर्धारित सीमा और किसान की पात्रता के आधार पर तय होगी। किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अपने लिए संभावित अनुदान राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
MP Krishi Yantra Subsidy हेतु पात्रता
- आवेदन करने वाला किसान मध्य प्रदेश का होना चाहिए और उसके नाम पर खेती की जमीन (भूमि) होनी चाहिए।
- यदि आप ट्रैक्टर से चलने वाली कोई मशीन (जैसे रोटावेटर या कल्टीवेटर) खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास पहले से खुद का ट्रैक्टर होना जरूरी है।
- अगर आपने पिछले 7 सालों के भीतर सरकार से ट्रैक्टर या पावर टिलर खरीदने के लिए सब्सिडी ली है, तो आपको दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- खुद से चलने वाली मशीनों (जैसे रीपर या कम्बाइन हार्वेस्टर) पर पिछले 5 सालों के अंदर दोबारा सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए।
- पानी के पाइप, मोटर पंप या स्प्रिंकलर (फव्वारा) जैसे सिंचाई के सामानों पर पिछले 7 सालों में कोई सरकारी छूट न ली हो।
- इन सबके अलावा, आप जिस भी मशीन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सरकार द्वारा उस मशीन के लिए तय किए गए बाकी सभी छोटे-बड़े नियमों को पूरा करना जरूरी है।
मध्य प्रदेश यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाएं।
- किसान पंजीयन एवं आवेदन से संबंधित विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरकर पंजीयन प्रक्रिया पूरी करें।
- उपलब्ध कृषि यंत्र एवं योजना का चयन करें।
- यदि संबंधित यंत्र के लिए धरोहर राशि निर्धारित है, तो उसका ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन जमा करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लॉटरी / चयन की प्रतीक्षा करें।
- चयन होने पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें तथा विभाग से क्रय स्वीकृति प्राप्त करें।
- स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित समय सीमा में अधिकृत डीलर से कृषि यंत्र खरीदें।
- महत्वपूर्ण जानकारी: किसी भी निर्णय से पहले अधिकारित जॉच अवश्य कर लेवें ।
MP Krishi Yantra Subsidy के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी
- भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा / बी-1)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST किसानों के लिए)
- मोबाइल नंबर
- बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों के लिए)
- ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन (संबधित उपकरणों के लिए)
मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना से लाभ
मशीनें खरीदने के लिए सरकारी पैसा: आधुनिक और नई मशीनें खरीदने के लिए सरकार की तरफ से सीधे आर्थिक मदद (सब्सिडी) मिलती है।
सस्ती मिलती हैं मशीनें: सब्सिडी मिलने के कारण खेती के उपकरणों को खरीदने का खर्च बहुत कम हो जाता है।
नई तकनीक सीखने का मौका: किसानों को खेती करने के नए और आधुनिक तरीके अपनाने का अवसर मिलता है।
समय और मेहनत की बचत: ट्रैक्टर और अन्य मशीनों के उपयोग से खेती का काम बहुत कम समय में हो जाता है और मेहनत भी कम लगती है।
खेती का काम आसान: खेतों में होने वाले मुश्किल काम अब बहुत सरल और बेहतर तरीके से पूरे हो जाते हैं।
फसल की ज्यादा पैदावार: सही समय पर मशीनों से काम होने के कारण खेतों में अनाज का उत्पादन पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है।
छोटे किसानों को बड़ी राहत: कम जमीन वाले और गरीब किसानों को मशीनें खरीदने के लिए सरकार से सबसे ज्यादा आर्थिक मदद मिलती है।
पुरानी तकनीकों से छुटकारा: अब किसानों को खेती के पुराने, थका देने वाले और धीमे तरीकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
किसानों की कमाई में बढ़ोतरी: लागत कम होने और पैदावार बढ़ने से अंत में किसानों का मुनाफा और आमदनी बढ़ जाती है।
इन ही 7 यंत्रों के लिए खुले हैं आवेदन?
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर – ₹5,500
स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर-बूम टाइप – ₹15,000
रीपर-स्वचालित – ₹2,300
रीपर-ट्रैक्टर चालित – ₹2,300
शुगरकेन रेटून मैनेजर – ₹5,000
रिजर – ₹2,500
ब्रॉड बेड फरो-प्लांटर – ₹3,000
MP Krishi Yantra Anudan Yojana महत्वपूर्ण तिथियाँ
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ : 03/10/2026
आवेदन की अंतिम तिथि : 13/10/2026
लॉटरी : 14/10/2026
Apply Online
Official Website
मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना FAQ
Q.1 मध्य प्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना किस राज्य की योजना है?
Ans. ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्य प्रदेश राज्य की योजना है।
Q.2 MP E-Farm Machinery Subsidy Scheme में कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी मिल रही है?
Ans. लघु, सीमांत, महिला और एससी/एसटी किसानों को कृषि यंत्रों की लागत पर 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। अन्य सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक अनुदान दिया जाएगा।
Q.3 ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?
Ans. किसान 13 अक्टूबर 2026 तक ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
Q.4 कृषि यंत्र अनुदान के लिए लॉटरी कब होगी?
Ans. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर 2026 को लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा।
Q.5 मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना आवेदन करने के तुरंत बाद कृषि यंत्र खरीद सकते हैं?
Ans. नहीं, किसान को पहले चयन एवं विभागीय क्रय स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। इसके बाद ही निर्धारित समय सीमा में कृषि यंत्र खरीदना चाहिए। बिना पूर्व स्वीकृति के खरीदने पर अनुदान नहीं मिलेगा।
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