MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Application Form
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश 2025
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?
जब किसी कन्या का विवाह होता है, तो उसे अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है। इस परिस्थिति में उसके बुजुर्ग माता पिता को अकेले रहना पड़ता है और अपना जीवन चलाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार ने इन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए के लिए संयुक्त रूप से (पति एवं पत्नी) के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू की है। अंतर्गत मासिक पेंशन देकर परिवार की स्थिति को सुधारा जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य जिन दंपत्तियों की केवल लड़कियां संतान है और उनकी शादी के बाद उन दंपत्तियों की आर्थिक रूप से मदद करने वाला कोई नहीं होता है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना सरकार ऐसे दंपत्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। इस योजना द्वारा ऐसे दंपत्तियों को प्रति मासिक पेंशन 600 रुपये दिये जाते है।
Kanya Abhibhavak Pension Yojana के क्या लाभ है?
इस शासकीय योजना में अभिभावक को हर महीने 600/- पेंशन के रूप में दिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश में कौन आवेदन कर सकता है? या इस सरकरी योजना की क्या पात्रता है?
अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
अभिभावक में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए।
अभिभावक केवल बेटी हो और कोई जीवित बेटा नहीं हो।
अभिभावक की संतान के रूप् में केवल पुत्री हो।
सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका हो।
अभिभावक आयकरदाता न हो।
ऍम पी कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए क्या दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) लगेगें?
1. आयु के लिए निम्न में से कोई एक
स्कूल का प्रमाण पत्र / अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता सूची / स्वयं का मतदाता परिचय पत्र / चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड।
2. निवास के लिए निम्न में से कोई एक
मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड
3. अभिभावक की केवल कन्या ही हुई है और कोई जीवित पुत्र नहीं है की पुष्ष्टि निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक
राशन कार्ड / मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो / ग्राम पंचायत / वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र / आंगनबाड़ी / आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट / स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
4. अभिभावक / एकल अभिभावक द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वह आयकरदाता नहीं हैं या गरीबी रेखा का कार्ड
5. अभिभावक युगल होने की दशा में संयुक्त फोटो एवं एकल अभिभावक की दशा में एकल फोटो।
6. विधवा महिलाएं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र / परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय का आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करे ।
7. बैंक पासबुक / पोस्ट ऑफिस खाते के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि (फोटोकॉपी)।
8. बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए और डीबीटी इनेबल होना आवश्यक है।
9. समग्र पोर्टल में आधार E-KYC अपडेट होना चाहिए।
10. आवेदक/आवेदिका का समग्र आई.डी.
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में बैंक डीबीटी क्या है?
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के फॉर्म भरने के लिए समग्र की e-kyc करवाना तो आवश्यक है ही और इसके साथ आपके बैंक अकाउंट की डीबीटी पर इनेबल होना चाहिए। इसके लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसकी शाखा में जाकर आपको आपके बैंक अकाउंट का डीबीटी इनेबल करना होगा। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक होना आवश्यक है। अगर आपके बैंक अकाउंट से अभी तक आपने आधार लिंक नहीं करवाया है तो अब करवा लें। डीबीटी इनेबल नही होने से आपके कन्या अभिभावक पेंशन योजना के रुपये आपके अकाउंट में नहीं आ पाएंगे। बैंक डीबीटी प्रक्रिया से भुगतान असफल होने की दर कम रहती हैं।
अगर आपने बैंक डीबीटी इनेबल करा लिया है और अगर आपके आवेदन की प्रक्रिया डीबीटी के कारण रुकी हुई है तो आपको अधिकारी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताना होगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट का डीबीटी इनेबल करा लिया है। बैंक से डीबीटी तो इनेबल करा लिया जाता है पर सरकारी वेबसाइट पर डेटा अपडेट नहीं हो पाता है तो आपको अधिकारी से बात करके जानकारी देकर आपके आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ती है।
Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
आवेदक आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत अथवा लोक सेवा केन्द्र में जमा कर सकता है।
आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।
ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती / रिसिप्ट दी जायेगी।
उपरोक्तावनुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय / वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय / वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जायेगा।
जांच उपरांत दस्ता्वेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।
पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय / वार्ड कार्यालय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।
संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्त माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन कैसे करे
सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इस पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आएगा।
इस पेज पर आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे स्थानीय निकाय, जैसे जिला, समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी।
संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आप जिस योजना के लिए पात्र होंंगें उन योजनाओं के नाम आ जाएंगे फिर आप कन्या अभिभावक योजना पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद याेजना से जुड़ी कुछ शर्ते दिखाई देंगी इन शर्तों के आगे चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा।
इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग ,मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना है।
सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे।
संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अटैच करने हैं।
अब पंजीकरण सफल हो जाएगा और Registration No और पासवर्ड आ जाएगा।
मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना पोर्टल पर लॉगिन कैसे करे
सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
इस पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आएगा।
इस पेज पर आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा।
इस पेज पर आपको अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
एम पी कन्या अभिभावक पेंशन योजना एप्लीकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया
Pension Portal – Status देखने के लिए सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
इस पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलकर आएगा।
अब आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा।
अब इस पेज में पूछे गए सभी जानकारी जैसे पोर्टल मेंबर आईडी एवं कैप्चा कोड आदि भरनी होगी।
अब आपको शो डीटेल्स बटन पर क्लिक करना होगा।
अब आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे।
MP Pension Portal पर कन्या अभिभावक पेंशन योजना पेंशन पासबुक कैसे देखें?
सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
अब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा।
इस पेज पर आपको पेंशनर की पासबुक देखे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुलकर आएगा।
अब इस पेज में आपको मेंबर आईडी, अकाउंट नंबर आदि भरनी होगी।
अब आपको कैप्चा भरकर शो डीटेल्स बटन पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने पेंशन पासबुक की डिटेल्स खुल जाएगी।
Mp Pension में अपनी पात्रता जानें
सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
अब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा।
अब आपको योजनायों हेतु अपनी पात्रता जानें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा।
अब आप इसमें पूछी गई जानकारी भरकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायों के अंतर्गत आने वाली पात्रता को देख सकते हैं।
Mp Kanya Abhibhavak Pension Portal पर स्वीकृत किये गए पेंशन प्रपोजल कैसे देखें?
सबसे पहले आवेदक को सामाजिक सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
अब आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
हम उम्मीद करते हैं की आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश 2025 से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना से जुडे महत्वपूर्ण प्रश्न
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