MP Prasuti Sahayata Yojana – बच्चे को मिलेगा सुरक्षित मातृत्व और माता को 16000 रूपये

 

एमपी प्रसूति सहायता स्कीम आवेदन फॉर्म
MP Prasuti Sahayata Yojana Application Process

 

मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना क्या है?

श्रमिक महिलाओं के पास या उनके पति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों की डिलीवरी करा सके, क्योंकि सभी श्रमिक महिलाएं काम करके अपना जीवन यापन करती हैं। इसलिए Prasuti Sahayata Yojana मध्य प्रदेश की आर्थिक रूप से कमज़ोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू की गयी है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले श्रमिक वर्ग परिवार की  गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और अच्छे से जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

 

प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्‍य

प्रसूति सहायता योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य राज्‍य की गर्भवती महिलाओं की आर्थिक मदद करना है। जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओंं को डिलीवरी समय आर्थिक सहायता हो सके और वे पोषक आहार भी ले सकें। गर्भावस्‍था के दौरान अपनी स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके।  जो श्रमिक महिलाएं है वो गर्भावस्‍था के दौरान काम न कर पाने के कारण अ‍ार्थिक समस्‍या से जूझ रही होती है उनकी इस समस्‍या को दूर करना सरकार का उद्देश्‍य है। इस योजना के द्वारा सरकार 16000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

 

 प्रसूति सहायता योजना मध्यप्रदेश 2024 के लाभ
  • इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाये भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
  • एमपी प्रसूति सहायता योजना 2024 के तहत गर्भवती महिलाओ को सरकार की तरफ से पूरी 16000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की डिलीवरी के दौरान बीमारी अथवा अन्य चिकित्सा के कारण अधिकतम महीने मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान की जाती है।
  • Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2024 का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को प्रदान की जाएगी।
  • पहले यह योजना सिर्फ दो बच्चों तक थी, किंतु हाल ही में से 3 बच्चों की प्रसूति तक दे है। यदि आप की दूसरी डिलीवरी में एक साथ दो बच्चे हो तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • प्रसूति सहायता योजना MP का लाभ मध्य प्रदेश की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो को असंगठित श्रमिक महिलाये उठा सकती है।

 

प्रसूति सहायता योजना MP में अतिरिक्‍त लाभ भी ले सकेंगे

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2018 के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिक हेतु 45 दिन का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। साथ में 1400 रुपए ग्रामीण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए एवं 1000 रुपए शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्‍त प्रदान किया जाता है।

इसके साथ ही मातृत्व लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिला के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000 रु की राशि प्रदान की जाती है।

यहां राशि गर्भवती महिला को दो किस्तों में भुगतान की जाती है। राशि की पहली किस बच्चे के जन्म के 3 महा पूर्व एएनएम जांच करवाने पर एवं आवश्यक टीकाकरण करने पर 4000 रु।

तथा दूसरी क़िस्त बच्चे के जन्म के पश्चात शासकीय चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध 12000 रु की राशि प्रदान की जाती है।

 

Prasuti Sahayata Scheme में 16000 कैसे मिलेंगे?
  • प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 16000 रु की राशि प्रदान की जाती है।
  • यहां राशि गर्भवती महिला को दो किस्तों में भुगतान की जाती है। पहली 4000 रु राशि की किश्त बच्चे के जन्म के 3 महीने पहले एएनएम जांच करवाने पर एवं आवश्यक टीकाकरण करने पर दी जाती है।
  • तथा दूसरी क़िस्त बच्चे के जन्म के पश्चात शासकीय चिकित्सालय द्वारा एचबीवी टीकाकरण (Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination) कराने के बाद 12000 रु की राशि प्रदान की जाती है।

 

श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता

केवल वही महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी, जिनके पति या तो स्वयं असंगठित कर्मचारी के रूप में संबल योजना में रजिस्टर्ड है।

इस योजना का लाभ लेने हेतु गर्भवती महिला न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। उससे कम आयु की महिलाएं इसका लाभ नहीं ले सकती।

मध्य प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को ही यह सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने हेतु शासकीय चिकित्सालय में डिलीवरी करवानी पड़ेगी।

 

प्रधानमंत्री प्रसूति योजना में क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे?

पहचान प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

आयु का प्रमाण पत्र

प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र

बैंक पासबुक

आधार कार्ड

लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड

डिलीवरी संबंधित दस्तावेज

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (60 दिनो के बाद आवेदन की स्थिति में)

 

MP Prasuti Sahayata Yojana Apply Online

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना पंजीकरण Prasuti Sahayata Portal के माध्यम से होगा। योजना के मानदंडों को पूरा करने पर आप एमपी प्रसूति सहायता ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

 

  • अब होम पेज पर दायें तरफ तीन लाइने दिखेगी उन लाइनें पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे विकल्‍प दिखाई देगें।
  • इन विकल्‍पों मे से आपको “डाउनलोड” के सेक्शन से “आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।

 

  • इस पेज में आपको “विभाग” के सेक्शन से “लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

  • इसके बाद आपको “सेवा” के सेक्शन से “जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म (Prasuti Sahayata Yojana Form) खुल जायेगा।

 

  • इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके अपनी सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके निकटतम लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जमा कर देना है।
  • यदि आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने का विकल्प नहीं मिलता, तब आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है।

 

प्रसूति सहायता योजना फॉर्म कैसे करे?
  • राज्य के जो इच्छुक गर्भवती महिलाये इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती है तो वह अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है।
  • वहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीक आदि भरनी होगी।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है, वही जमा करना होगा।
  • भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए.एन. एम. (ANM) / चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  • आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।

 

Prasuti Sahayata Yojana Form Pdf MP

 

Important Links

 

Prasuti Sahayata Yojana FAQ

Q.1 प्रसूति सहायता योजना किस राज्‍य की योजना है?

Ans. प्रसूति सहायता येाजना मध्‍य प्रदेश राज्‍य की योजना है।

Q.2 मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है?

Ans. पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड, डिलीवरी संबंधित दस्तावेज।

Q.3 मध्‍य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?

Ans. मध्‍य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदक को 16000 रूपयेे की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

Q.4 मध्य प्रदेश प्रसूति योजना का आवेदन करने के लिए क्या श्रमिक या श्रमिक महिला का पंजीकृत होना अनिवार्य है?

Ans. जी हां, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को श्रमिक या श्रमिक महिला पंंजीकृत होना आवश्‍यक है।

Q.5 एमपी प्रसूति सहायता योजना का आवेदन कब करें ?

Ans. एमपी प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन प्रसव के 6 सप्ताह पहले कर सकते है। यदि किसी कारण से आप आवेदन नहीं कर पाते है तो आप प्रसव के तुरंत बाद भी आवेदन कर सकते है।

 

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