Aahar Anudan Yojana – 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना में
MP Aahar Anudan Yojana
आहार अनुदान योजना 2025
Aahar Anudan Yojana Apply Online
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना क्या है?
Aahar Anudan Yojana – मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना में पिछड़ी जनजाति की बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के छात्र, छात्रा और महिला के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत लभार्थी को पोषण आहार के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है। ताकि वे लोग इस सहायता राशि से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। पोष्टिक आहार ले सकें। कुपोषण को खत्म करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है।
Madhya Pradesh Aahar Anudan Yojana Latest News
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना का उद्देश्य
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विशेष जनजाति परिवार की कुपोषण की समस्या को खत्म करना है। सरकार का कुपोषण को खत्म करने के लिए यह एक कदम है। इस योजना के तहत सरकार बैगा, भारिया और सहरिया जाति के सदस्यों को सहायता राशि देती है ताकि उन्हें पोषण आहार मिले और कुपोषण को खत्म किया जा सके।
आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश का लाभ
- आहार अनुदान योजना में लाभार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है। जिससे लाभार्थी को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है।
- यह योजना राज्य के बैगा, भारिया और सहरिया जाति के लिए है।
- यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित योजना है।
- 1000 की सहायता राशि पोषण आहार लेने के लिए दी जाती है।
म.प्र. आहार अनुदान योजना के महत्वपूर्ण तथ्य
योजना का नाम | Mukhymantri Aahar Anudan Yojana |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | विशेष जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की छात्र, छात्रा एवं महिलाएं। |
आर्थिक लाभ | प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cmhelpline.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना की पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है।
- आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में न हो।
- आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Aahar Anudan Scheme के दस्तावेज
- समग्र आईडी
- आधार कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
Aahar Anudan Yojana Online Apply
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आपको जनजातीय कार्य विभाग के पोर्टल पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले आपको जनजातीय कार्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर एक पॉपअप बॉक्स आएगा उसमें हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण में सभी जानकारी आधार कार्ड के अनुसार पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाणपत्र क्रमांक सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करे।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
- आपका व्यक्तिगत विवरण की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज हो गयी हैं।
- अब इस पेज पर हितग्राही का जाति एवं समग्र सम्बंधित विवरण प्रदान करना हैं।
- दिए गए विकल्प के अनुसार जाति प्रमाण पत्र एवं समग्र सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
- आपका जाति प्रमाण पत्र एवं समग्र विवरण की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज हो गयी हैं।
- अब इस पेज पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय घोषणा सम्बंधित विवरण प्रदान करना हैं। दिए गए विकल्प के अनुसार आय घोषणा सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आय बावत स्व घोषणा करने के प्रारूप प्रदर्शित होगा यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता हैं।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
- अब इस पेज पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में मूल निवासी बावत घोषणा किया जाना होगा जिसके लिए मूल निवासी सम्बंधित विवरण प्रदान करना हैं।
- दिए गए विकल्प के अनुसार मूल निवासी सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- मूल निवासी बावत घोषणा करने के पश्चात भरा हुआ प्रारूप प्रदर्शित होगा। यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता हैं।
- इसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे जायें बटन पर क्लिक करें।
- समस्त जानकारी प्रदान करने के बाद प्रदान की गयी जानकारी की समीक्षा हितग्राही द्वारा की जा सकती है यदि कोई जानकारी गलत है तो वापस जाकर जानकारी को संशोधित किया जा सकता हैं।
- जानकारी सही होने की स्थिति में अंत में घोषणा पर सहमति हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक करना हैं।
- अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद प्रोफाइल पंजीकरण की अभिस्वीकृति/पावती को प्रिंट किया जा सकता हैं।
- प्रोफाइल आईडी, यूजर आईडी एवं पासवर्ड ई-मेल एवं SMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।
- हितग्राही पंजीकरण समाप्त करके उसकी रसीद या पावती डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस प्रकार आप एमपी हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
MP Aahar Anudan Scheme FAQ
Q.1 आहार अनुदान योजना क्या है?
Ans. आहार अनुदान योजना मध्यप्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के सदस्यों को 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Q.2 आहार अनुदान योजना कब शुरू हुई?
Ans. आहार अनुदान योजना 23 दिसंबर 2017 को शुरू हुई।
Q.3 आहार अनुदान योजना की शुरुआत किसने की?
Ans. आहार अनुदान योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी।
Q.4 आहार अनुदान योजना के लिए कौन-कौन पात्र है?
Ans. आहार अनुदान योजना के लिए पिछड़ी जनजाति के बैगा, भारिया और सहरिया जाति के लोग ही आवेदन कर सकते है।
Q.5 एमपी आहार अनुदान योजना में सहायता राशि कैसे मिलती है?
Ans. एमपी आहार अनुदान योजना में सहायता राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
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