मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना ऑनलाइन अप्लाई, Covid 19 Mukhyamantri Yojana

 

MUKHMANTRI KOVID 19 BAL Kalian Yojana Registration

जानिए आपको यहाँ क्या-क्या जानकारी मिलेगी

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना लिस्ट

 

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना क्या है?

कोविड 19 से अनेक परिवार में आजिविका उपर्जन करने बाले माता पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है। जैसा की आप जानते हैं की इस महामारी के दौरन बहुत बच्चे ऐसे है, जिन्होंने इस महामारी के दौरन अपने माता पिता को खो दिया हो। ऐसे में बच्चों को दूसरे के ऊपर आश्रित होना होगा। इस समस्याओं को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 से ही संक्रमण के प्रभाव देखने को मिलने लगे। कई बच्चे तब भी अनाथ हुए होंगे। लेकिन प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक अनाथ हुए बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना महिला तथा बाल विकास विभाग परआधारित योजना है। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। यदि आप इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

 

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है?

कोरोना संक्रमण में बेसहारा हुए ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना के कारण खो दिया है, या बच्चों के जीवन यापन की जिम्मेदारी उठाने वाले ऐसे परिवार जिनमें माता-पिता की मृत्यु हो गई हो, ऐसे बच्चों को आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का मुख्य उद्देश्य है ताकि बच्चों को भविष्य में जायदा मुसिबत का सामना न करना पडे और ऐसे बच्चे भी अच्छे से अपना जीवन यापन करे औरअच्छी शिक्षा ले पाएऐसे में बच्चे को दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा न ही समाज के लिए बोझ होंगे और मां पिता खोए हुए बच्चे भी अपना जीवन खुशी से व्यतित कर पायेंगेबाल कल्याण योजना के तहत सरकार कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है

 

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना मध्य प्रदेश के क्या लाभ है?

बाल कल्याण योजना का लाभ कोरोना संक्रमण में बेसहारा हुए ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता को इस वित्तीय वर्ष मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में  कोरोना के कारण खो दिया है। योजना के तहत जिन बच्चों की उम्र 21 साल या उससे कम है, उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर वे स्नातक (Undergraduate) की पढ़ाई कर रहे हैं तो 24 साल या स्नातक की पढ़ाई खत्म होने तक उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 10 हजार रुपए प्रति साल की सहायता दी जाएगी। परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो। बाल हितग्राही के मृतक माता-पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों, जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम में  सरकारी कार्यलय से पेंशन का लाभ  ले रहे हो। ऐसे प्रत्येक बच्चे , जिनके माता-पिता,  की कोविड -19 से मृत्यु होने से अनाथ हो गये हैं, उन्हे राज्य सरकार द्वारा पाँच हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।

 

बाल कल्याण योजना के  लिए डाक्यूमेंट्स

संरक्षक के पहचान पत्र की प्रति
ड्राइविंग लाइसेंस
पेन कार्ड
आधार कार्ड
वोटर आई कार्ड
मृत्यु सारांश (प्रमाणित प्रति)
मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति),
मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
हितग्राही बच्चों  का जन्म/आयु प्रमाण पत्र।
हितग्राही बच्चों की बैंक की खाता संबन्धित जानकारी एवं रद्द (कैंसिल) किया हुआ चेक/पासबुक की प्रति जिसमे बैंक खाते का पूर्व विवरन उपलब्ध हो।

 

MP KOVID 19 BAL Kalian Yojana 2024 की पात्रता शर्ते क्या है?
  •  प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो।
  • माता- पिता की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो।
  • बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।
  •  परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो।
  • माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो।
  • कोविड -19 से मृत्यु , जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक की अवधि में हुई।
  • माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो।
  • माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दुसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है।

 

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में कितनी धनराशि मिलेगी?

प्रत्येक अनाथ बालक बालिका को 5000 प्रतिमाह की सहायता राशि सीधे बैक खाते में जमा की जाएगी। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि उनके संरक्षक के जो भी उनके परिवार में उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनके संयुक्त खाते में जमा की जाएगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बालक बालिका के खाते में सरकार द्वारा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत सहायता राशि बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक दी जाएगी

 

बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली मासिक राशन सहायता

प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा। प्रत्येक अनाथ बालक बालिका या उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत निःशुल्क मासिक राशन  मिलेगा। ऐसे परिवारों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास विभाग द्वारा पात्रता पर्ची जारी किये जाने के लिये जिला खाद्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाएगी।

 

CM बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली शिक्षा सहायता 

प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार नि:शुल्क शिक्षा ( पहली कक्षा से स्नातक तक ) उपलब्ध करवाई जाएगी। शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक बाल हितग्राही को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।  यह वित्तीय सहायता, बाल हितग्राही को सामान्य शासकीय योजना में पात्रतानुसार प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ के अतिरिक्त होगी। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 10 हजार रुपए प्रति साल की सहायता दी जाएगी। जो छात्र प्राइवेट स्कूलों में RTE (शिक्षा का अधिकार) प्रावधान अंतर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों को RTE प्रतिपूर्ति सीमा तक राशि दी जाएगी।

 

बाल कल्याण योजना MP के अन्तर्गत दी जाने वाली उच्च शिक्षा सहायता 

केंद्रीय विश्व विद्यालय तथा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी कॉलेज में स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्रों को भी सहायता दी जाएगी। शासकीय अथवा केंद्र, राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में अनाथ बालक बालिका को प्रवेश शुल्क और परीक्षा शुल्क सहित अन्य सभी शुल्‍क  (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा।  अनाथ बालक बालिका का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबन्धित संस्था को प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। ऐसे निजी विश्वविद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में, जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, में अध्ययनरत होने पर समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क  या 15 हजार रूपये जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार लिंक्ड बैंक खाते में की जाएगी।

 

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे करें?

मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

 

 

  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको आवेदन करे के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने  फॉर्म खुलकर आएगा।

 

 

  • इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना है।
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको OTP भेजे बटन पर क्लिक करना है।
  • ओटीपी भेजने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा

 

 

  • अब आप मोबाइल पर आए ओटीपी नंबर डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, वहां पर लिखकर आयेगा ओटीपी सत्यापित हो गया।
  • अब आप ओटीपी सत्यापित हो गया पर क्लिक करें।
  • अब आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा और Registration No और पासवर्ड आ जाएगा

 

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना आवेदन कैसे करें?

इस योजना में आवेदन करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • इस होम पेज पर आपको आवेदन के बटन पर क्लिक करना है।
  • अब आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करें।
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने  फॉर्म खुलकर आएगा।

 

  • इस फॉर्म में पूछे गए जानकारी  मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना है।
  • अब आप  सबमिट बटन पर क्लिक करें।

 

 

  • अब आपके सामने  मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजना दिखाई देगी। लेकिन आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना पर क्लिक करना है।
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने  फॉर्म खुलकर आएगा।

 

 

  • अब आप मैंने उपरोक्त निर्देश पढ़ लिया है पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप उपरोक्त निर्देश पढ़ लिया है पर क्लिक करेंगे, आवेदन का ऑप्शन आएगा
  • अब आपको  आवेदन के बटन पर क्लिक करना है। 
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने  फॉर्म खुलकर आएगा।

 

 

  • इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, मृत्यु सारांश (प्रमाणित प्रति)मृतक का पहचान प्रमाण (प्रमाणित प्रति),मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो हितग्राही बच्चों  का जन्म/आयु प्रमाण पत्र आदि दर्ज करना है।
  • फॉर्म को स्टेप by स्टेप करके चार स्टेप में भरना हैं। 
  • संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अटैच करने हैं।
  • दस्तावेज अटैच करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है
  • इस प्रकार आपका आवेदन हो जाएगा।

 

कोविड-19 बाल कल्याण योजना Apply Online

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सिटीजन लॉगिन

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कोविड-19 बाल कल्याण योजना Helpline No

7552700800

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KOVID 19 BAL Kalian Yojana Official Website

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हम उम्मीद करते हैं की आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना Mp से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस आर्टिकल में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

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