Kalyani Vivah Sahayata Yojana – 2 लाख रूपये मिलेंगे मध्‍यप्रदेश मुख्‍यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में

 

Kalyani Vivah Yojana MP
मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना Form PDF

 

मध्‍यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2024 क्या है?

कल्‍याणी विवाह सहायता योजना शुभारम्भ मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत 2018 में किया गया था। यह योजना विधवा महिलाओं के लिए है। इस योजना में कल्‍याणी विवाह करने पर कल्‍याणी को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता मिलने से विवाह के बाद कल्‍याणी के परिवार की आर्थिक मजबूती बढ़ेगी। प्रदेश की सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सम्‍मान देते हुए इस योजना में उन्‍हें कल्‍याणी कहा गया है, इस कारण इस योजना का नाम कल्‍याणी विवाह सहायता योजना है। कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन महिलाएं कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तरजन कल्याण के कार्यालय में जाकर कर सकती है। कल्‍याणी विवाह सहायता का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा करवाये गये समारोह में शादी करने की आवश्‍यकता नहीं है। एकल विवाह करने के पश्‍चात 1 साल के अंदर इस योजना के लिए आवेदन करने पर भी इस योजना का लाभ प्राप्‍त किया जा सकता है।

 

MP Mukhymantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana उद्देश्‍य

CM Kalyani Vivah Yojana MP का मुख्‍य उद्देश्‍य विधवा विवाह को प्रोत्‍साहित करना है। प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना प्रदेश की कल्‍याणी बेटियों के विवाह के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे वे आसानी से अपने नये जीवन की शुरुआत कर पाये।

 

मध्‍यप्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ

कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का लाभ मध्‍य प्रदेश की विधवा बेटियां उठा सकती है।

कल्‍याणी विवाह सहायता योजना में कल्‍याणी विवाह करने पर 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

कल्‍याणी विवाह सहायता योजना से कल्‍याणी विवाह को प्रोत्‍सा‍हन मिलेगा।

इस योजना के रुपये कल्‍याणी के बैंक खाते से डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर(DBT) से भेजे जाते है।

कल्‍याणी के एकल विवाह करने के 1 साल के अंदर कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करने पर भी इस योजना का लाभ प्राप्‍त किया जा सकता है।

 

MP Mukhymantri Kalyani Vivah Sahayata Scheme महत्‍वपूर्ण तथ्‍य
योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 
राज्य मध्यप्रदेश 
शुरू किया गया श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 
विभाग सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग
कैटेगरी MP Government Schemes 
लाभार्थी मध्‍यप्रदेश की विधवा महिलाएँ
आर्थिक लाभ कल्‍याणी बेटियों के विवाह पर सहायता राशि 2 लाख रुपये
पात्रता कल्‍याणी व कल्‍याणी का पति मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आधिकारिक वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in/

 

मध्‍यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पात्रता
  • कल्‍याणी व कल्‍याणी का पति मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • कल्‍याणी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
  • कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह के दौरान कल्‍याणी की न्‍यूनतम आयु 18 वर्ष और कल्‍याणी के पति की न्‍यूनतम आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • कल्‍याणी का जिस व्‍यक्ति से विवाह हुआ है उसकी पूर्व पत्नि जीवित नहीं होनी चाहिए।
  • सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ही विवाह योजना का लाभ कल्‍याणी को मिलेगा चाहे उसका विवाह कन्‍या विवाह योजना समारोह में हुआ हो और चाहे वह दिव्यांग हो या दोनों दम्‍पत्ति दिव्यांग हो उन्‍हे कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का ही लाभ मिलेगा।
  • अगर कल्‍याणी को परिवार पेंशन प्राप्‍त हो रही है तो उसे कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्‍त नहीं होगा।
  • कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी संयुक्त रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी।
  • कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्‍त करने के लिए कन्‍या विवाह योजना के सामूहिक विवाह में विवाह करने की कोई जरुरत नहीं है।
  • अगर कोई कल्‍याणी एकल विवाह करती है तो वह वि‍वाह करने के 1 साल भीतर उसे कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन करना होगा। विवाह करने के 1 साल के बाद आवेदन करने पर उसे इस योजना का लाभ नहीं प्राप्‍त होगा।

 

Kalyani Vivah Yojana Form के दस्तावेज
  • कल्‍याणी व उसके पति का मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • कल्‍याणी व उसके पति की समग्र आईडी
  • कल्‍याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र
  • कल्‍याणी की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • कल्‍याणी व उसके पति का आधार कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था।
  • कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कल्याणी के पति का इस आशय का स्वव प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है।
  • कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपत्ति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ।

 

Kalyani Vivah Yojana Form की प्रक्रिया
  • सबसे पहले आपको आवेदन के लिए उस जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के दफ्तर में सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा। जहां से आपका विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है।
  • इस योजना में आवेदन के लिए दफ्तर में अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में सभी जानकारियों को सही से भरना है।
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरकर आपको अपने उचित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्‍न करनी है।
  • अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय में जमा कर देना है।
  • आवेदन दस्‍तावेज के साथ फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी से पावती लेना है।
  • अब आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
  • आपके आवेदन पत्र की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा जाँच होगी जिसमे उपरांत आपको पात्र माने जाने पर योजना में मिलने वाली धनराशि को आपके डीबीटी इनेबल बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।

 

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Form PDF

 

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में बैंक डीबीटी क्‍या है? 

मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के फॉर्म भरने के लिए समग्र की e-kyc करवाना तो आवश्‍यक है ही और इसके साथ आपके बैंक अकाउंट की डीबीटी पर इनेबल होना चाहिए। इसके लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसकी शाखा में जाकर आपको आपके बैंक अकाउंट का डीबीटी इनेबल करना होगा। इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार लिंक होना आवश्‍यक है। अगर आपके बैंक अकाउंट से अभी तक आपने आधार लिंक नहीं करवाया है तो अब करवा लें। डीबीटी इनेबल नही होने से आपके मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के रुपये आपके अकाउंट में नहीं आ पाएंगे। बैंक डीबीटी प्रक्रिया से भुगतान असफल होने की दर कम रहती हैं।

अगर आपने बैंक डीबीटी इनेबल करा लिया है और अगर आपके आवेदन की प्रक्रिया डीबीटी के कारण रुकी हुई है तो आपको अधिकारी को बताना होगा कि आपने अपने बैंक अकाउंट का डीबीटी इनेबल करा लिया है। बैंक से डीबीटी तो इनेबल करा लिया जाता है पर सरकारी वेबसाइट पर डेटा अपडेट नहीं हो पाता है तो आपको अधिकारी से बात करके जानकारी देकर आपके आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ती है।

 

Madhya Pradesh Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana PDF

 

कल्याणी विवाह सहायता योजना पता और फोन नंबर

संचालनालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्‍बर -3, भोपाल, म.प्र., पिन – 462016

फोन नम्‍बर : 0755-2556916

ई-मेल आईडी : dir.socialjustice@mp.gov.in

 

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana FAQ

Q.1 एमपी मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह योजना में किस वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती है? 

Ans. एमपी मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह योजना में सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती है।

Q.2 मध्‍यप्रदेश कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का लाभ कैसे ले सकते है?

Ans. मध्‍यप्रदेश कल्‍याणी विवााह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए इसका आवेदन उस जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के दफ्तर में करना होगा जहां से कल्‍याणी के विवाह का विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है।

Q.3 मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी सहायता योजना में कितना आवेदन शुल्‍क लगता है?

Ans. मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी सहायता योजना में कोई आवेदन शुल्‍क नहीं लगता है।

Q.4 क्या इस योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश की विधवा महिलाओं को पात्र माना जायेगा?

Ans. हां, इस योजना के अंतर्गत केवल मध्‍य पदेश की विधवा महिलाओं को पात्र माना जायेगा।

Q.5 कल्याणी सहायता योजना में लाभार्थी को राशि का भुगतान कैसे किया जायेगा ?

Ans. कल्याणी सहायता योजना में हितग्राहियों को मिलने वाली लाभ राशि को उनके डीबीटी इनेबल बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा।

 

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